
राजस्थान वन मित्र भर्ती 2026 - विस्तृत सारांश
राजस्थान सरकार ने पर्यावरण संरक्षण, वृक्षारोपण और वन्यजीवों के बचाव को बढ़ावा देने के उद्देश्य से "राजस्थान वन मित्र योजना 2026" की घोषणा की है। इस योजना के तहत, राजस्थान में लगभग 80,000 वन मित्रों का पंजीकरण किया जाएगा।
योजना का उद्देश्य और स्वरूप
यह योजना ग्रामीण स्तर पर ऐसे व्यक्तियों को जोड़ना चाहती है जो स्वेच्छा से पर्यावरण संरक्षण और वन्यजीवों की सुरक्षा के लिए सक्रिय रूप से कार्य कर सकें। यह एक स्वैच्छिक योजना है, जिसे नियमित सरकारी नौकरी नहीं माना जाना चाहिए और इसमें कोई निश्चित मासिक वेतन का प्रावधान नहीं है।
पदों की संख्या और ग्राम पंचायत स्तर पर वितरण
- कुल संभावित पंजीयन: लगभग 80,000 वन मित्र।
- प्रत्येक ग्राम पंचायत पर न्यूनतम 7 वन मित्रों का पंजीकरण अनिवार्य है, जिसमें कम से कम 2 महिलाएं और 5 पुरुष शामिल होंगे।
- कार्य क्षेत्र: राजस्थान की ग्राम पंचायतें।
वन मित्र कौन हैं और उनके कार्य
वन मित्र वन विभाग के स्वयंसेवक होते हैं। उनके मुख्य कार्य निम्नलिखित हैं:
- वृक्षारोपण किए गए पौधों की देखभाल करना।
- अवैध पेड़ कटाई को रोकने में सहायता करना और इसकी सूचना वन विभाग को देना।
- पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाना और स्कूलों एवं ग्राम पंचायतों में कार्यक्रम आयोजित करना।
- वन्यजीवों के अवैध शिकार पर रोकथाम लगाना और जानकारी देना।
- घायल वन्यजीवों के उपचार में सहायता करना।
- वन भूमि पर अतिक्रमण की निगरानी करना और अवैध खनन की सूचना देना।
- प्रत्येक वर्ष कम से कम 10 पौधे लगाना और उनकी नियमित देखभाल व सुरक्षा सुनिश्चित करना।
- वन विभाग द्वारा आयोजित कार्यक्रमों में सहयोग करना।
पात्रता मानदंड
- मूल निवास: अभ्यर्थी का उसी ग्राम पंचायत क्षेत्र का मूल निवासी होना अनिवार्य है।
- शैक्षणिक योग्यता: 8वीं, 10वीं, 12वीं या ग्रेजुएट पास अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। कोई न्यूनतम योग्यता निर्धारित नहीं है।
- आयु सीमा: न्यूनतम या अधिकतम आयु सीमा का कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन 40 वर्ष से अधिक आयु के अभ्यर्थियों, सेवानिवृत्त सैन्य/सरकारी कर्मचारियों और स्वयं सहायता समूह के सदस्यों को प्राथमिकता दी जाएगी।
- अन्य योग्यताएं: वृक्षारोपण, वन एवं वन्य जीव संरक्षण में स्वेच्छा से योगदान देने के लिए तत्पर हों और किसी भी प्रकार के आपराधिक या वन्य अपराध में लिप्त न हों।
आवेदन प्रक्रिया
- आवेदन प्रक्रिया ऑफलाइन मोड में होगी।
- अभ्यर्थी को संबंधित जिले के उप वन संरक्षक कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत करना होगा।
- कोई आवेदन शुल्क नहीं लिया जाएगा।
- आवश्यक दस्तावेज: 8वीं/10वीं/12वीं/ग्रेजुएशन की मार्कशीट, आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर, ईमेल आईडी (यदि उपलब्ध हो), पूर्व सैनिक/सेवानिवृत्ति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)।
चयन प्रक्रिया
- वन मित्रों का चयन जिला स्तर पर गठित समिति द्वारा किया जाएगा।
- समिति में उपवन संरक्षक अध्यक्ष, संबंधित क्षेत्रीय वन अधिकारी सदस्य सचिव और प्रत्येक ग्रामीण वन सुरक्षा एवं प्रबंध समिति अध्यक्ष सदस्य होंगे।
- चयनित वन मित्रों को परिचय पत्र, बाजुबंध, ट्रैकसूट, जूते, टॉर्च और दंडा सहित एक किट उपलब्ध कराया जा सकता है।
कार्यकाल और वेतन
- कार्यकाल: चयनित अभ्यर्थी का प्रारंभिक कार्यकाल 1 वर्ष का रहेगा।
- कार्यकाल का विस्तार: 1 वर्ष के बाद, वनमित्र द्वारा किए गए कार्यों की समीक्षा की जाएगी। संतोषजनक प्रदर्शन पाए जाने पर कार्यकाल में 1 वर्ष की बढ़ोतरी की जा सकती है।
- पद से हटाना: कदाचार, दुर्व्यवहार, असंतोषजनक प्रदर्शन या किसी आपराधिक/वन्य अपराध में लिप्त पाए जाने पर उप वन संरक्षक द्वारा वन मित्र को हटाया जा सकता है।
- नियमितीकरण: वन मित्रों को राज्य सरकार के नियमित सरकारी कर्मचारियों के रूप में नियमितीकरण का कोई अधिकार नहीं होगा।
- वेतन: यह एक स्वैच्छिक योजना है और इसमें किसी भी प्रकार का मासिक वेतन नहीं दिया जाएगा।
प्रशिक्षण
- वन मित्र के रूप में चयनित अभ्यर्थियों को वन मंडल स्तर पर प्रशिक्षण दिया जाएगा।
- प्रशिक्षण में विभाग की गतिविधियों, उनके प्रचार-प्रसार, वन मित्रों के दायित्वों और अपेक्षाओं के बारे में जानकारी दी जाएगी।
- वन संरक्षण, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के प्रावधानों, ग्लोबल वार्मिंग के नुकसान, जलवायु परिवर्तन जैसे बिंदुओं पर समय-समय पर कार्यशालाएं आयोजित की जाएंगी।
- पौधशालाओं के विकास हेतु भी प्रशिक्षण दिया जाएगा।
महत्वपूर्ण तिथियां
- आवेदन फॉर्म शुरू होने की तिथि: ग्राम पंचायत वार (जल्द सूचित की जाएगी)
- ऑफलाइन आवेदन की अंतिम तिथि: ग्राम पंचायत वार (जल्द सूचित की जाएगी)
- मेरिट सूची जारी होने की तिथि: सूचित की जाएगी
अतिरिक्त जानकारी
वन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट forest.rajasthan.gov.in है। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे नवीनतम जानकारी और आवेदन प्रक्रिया के लिए स्थानीय उप वन संरक्षक कार्यालय से संपर्क करें या आधिकारिक अधिसूचना का इंतजार करें।